हापुड़। किशोर न्याय बोर्ड ने एक युवक पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें बोर्ड द्वारा बाल अपचारी दोषी मानते हुए पंद्रह माह के कारावास सजा सुनाई।
बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा सदस्य डॉ. स्वाती गर्ग व राजन त्यागी ने बताया सात नवंबर 2011 को बाल अपचारी ने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गढ़ गंगा मेले में एक युवक की हत्या करने की नीयत से उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। बोर्ड ने बाल अपचारी को राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया।
मामले की सुनवाई बोर्ड के समक्ष चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर निर्णय सुनाया। जिसमें बाल अपचारी को गंभीर रुप से युवक को घायल करने के अपराध में दोषी करार देते हुए पंद्रह माह की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई गई। बाल अपचारी को राजकीय विशेष गृह भेजा दिया गया है। इसके अलावा बाल अपचारी में सुधार लाने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को व्यक्तिगत सुधार योजना बनाने के आदेश किए है।
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