हापुड़। मस्सों के दाग का इलाज के दौरान चेहरा खराब होने पर स्किन केयर कंपनी पीड़िता को मय खर्चों के वसूली गई इलाज की राशि वापस करेगी। यह फैसला देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने चिकित्सा कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया । इसमें इलाज के एवज में वसूली गई राशि के अतिरिक्त वाद व्यय और उस पर 6 फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है।
फोरम में दाखिल वाद के अनुसार शहर निवासी श्रुति के चेहरे पर मस्सों की गड्ढों की शिकायत थी। उसके पति मुनेंद्र कुमार ने इंटरनेट पर विज्ञापन देखकर न्यू लुक स्कीन केयर लिमिटेड, कौशांबी, गाजियाबाद से संपर्क किया। वहां तीन से पांच सिटिंग में फायदा नहीं होने पर अतिरिक्त सिटिंग का खर्च न वसूलने की दावा किया गया। संतुष्ट होकर परिवादिनी के पति ने विपक्षी फर्म को 43200 रुपये का भुगतान किया लेकिन 11 सिटिंग के बाद भी फायदा नहीं हुआ। उल्टे उसका चेहरा और खराब हो गया। इस संबंध में परिवादिनी ने शिकायत की तो फर्म से प्रत्येक अतिरिक्त सिटिंग के लिए 12000 रुपये की मांग की गई। व्यथित होकर परिवादिनी ने जिला उपभोक्ता फोरम द्तिीय गाजियाबाद में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम हापुड़ को वाद अंतरित होने पर पंजीकृत डाक के भेजे गए समन को फर्म ने स्वीकार नहीं किया। इस पर फोरम के अध्यक्ष आर.पी.सिंह, सामान्य सदस्य नीरज, महिला सदस्य रेशमा यादव ने फर्म को क्षतिपूर्ति के रूप में 43200 रुपये आने जाने के व्यय के रूप में 5500 रुपये तथा वसूली की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा परिवाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया।