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नामांकन में जरा सी चूक से हो जाएगा पर्चा निरस्त

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नामांकन में जरा सी चूक से हो जाएगा पर्चा निरस्त
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हापुड़। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर भले ही असमंजस है, लेकिन अब नामांकन का समय कम रह गया है। अधिकारियों की माने तो इस बार नामांकन का प्रारूप बदला है, ऐसे में थोड़ी सी भी चूक होने पर पर्चा निरस्त हो सकता है।
मेरठ लोकसभा सीट के लिए 24 मार्च को नामांकन होना है। फिलहाल किसी भी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बार नामांकन का प्रारुप पहले से जटिल है। इस बार नामांकन पत्र के प्रारूप 26(क) में पांच छह बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक दिक्कत पिछले पांच वर्षों की वार्षिक आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण भी करना होगा। यह एक दो दिन में मिल पाना काफी मुश्किल होगा। प्रत्याशी को इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। इस जानकारी को सही तरीके से न देने पर दिक्कत हो सकती है।
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इसके अलावा यदि विदेश में अचल संपत्ति है तो उसका भी विवरण देना होगा। यदि चल संपत्ति है तो कहां और किस बैंक में है, इसका विवरण देना गया। पिछले पांच साल की वार्षिक आय का विवरण, यदि जीएसटी दी तो जीएसटी नंबर और बिल का विवरण, स्वयं, पत्नी और आश्रितों की आय का श्रोत भी देना होगा।
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इसके अलावा प्रत्याशी को सत्यापित मतदाता सूची उपलब्ध करानी होगी। प्रत्याशी का वोटर कार्ड, तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जलकल और बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण, जमानत धनराशि का चालान, फार्म के प्रारूप 26 कालमों में विवरण भरना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी का बी फार्म भरना आवश्यक होगा और प्रस्तावकों के नाम की सत्यापित मतदाता सूची जमा करानी होगी।
जमानत राशि
सामान्य जाति के प्रत्याशी को 25 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। जबकि 12.5 हजार रुपये आरक्षित जाति के प्रत्याशी को जमा करने होंगे।
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