हाईकोर्ट से ब्रजनाथपुर शुगर मिल
की चीनी नीलामी पर मिला स्टे
हापुड़। हाईकोर्ट ने ब्रजनाथपुर चीनी मिल की कुर्क की गयी चीनी की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा प्रशासन को पत्र भेजकर इससे अवगत करा दिया गया है। अब चीनी मिल प्रबंधन स्वयं चीनी बेचकर ब्याज सहित बकाया 96 करोड़ की धनराशि का 32-32 करोड़ की तीन किस्तों में भुगतान कर सकेगा।
गौरतलब है कि जिले के गन्ना किसानों को सत्र 2017-18 का सिंभावली और ब्रजनाथपुर शुगर मिल पर करीब 193 करोड़ रुपये बकाया है। सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सिंभावली की 1.29 लाख क्विंटल व ब्रजनाथपुर शुगर मिल की करीब 71 हजार क्विंटल चीनी को कुर्क किया था।
कुर्क की चीनी को नीलाम कर किसानों को भुगतान करने के आदेश दिये गए थे। इसको लेकर ब्रजनाथपुर शुगर मिल प्रबंधन हाईकोर्ट चला गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने चीनी मिल को राहत देते हुए नीलामी पर रोक लगा दी है। अब मिल प्रबंधन स्वयं चीनी की बिक्री कर किसानों के बकाया गन्ना का भुगतान कर सकेगा।
जिला गन्ना अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने देर रात गये जानकारी करने पर बताया कि कोर्ट ने मिल पर ब्याज सहित पिछले सीजन की बकाया 96 करोड़ की धनराशि को 32-32 करोड़ की किस्तों में भुगतान करने के आदेश दिये हैं। ऐसा करने के लिए मिल प्रबंधन ने स्वयं कोर्ट में लिखकर दिया था जिस पर कोर्ट ने स्वीकृति देते हुए चीनी की नीलामी पर स्टे भी दे दिया है। इस संबंध में कोर्ट द्वारा जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। इससे पहले सोमवार को नीलामी में कोलकाता, दिल्ली और हापुड़ के व्यापारियों ने भाग लिया था। लेकिन किसी कारणवश नीलामी की तिथि बढ़ाकर 11 जनवरी कर दी गयी थी।
नितिन दीक्षित अनिल त्यागी 09एचपीआर 20