1400 से अधिक वोटों पर अलग होगा मतदान केंद्र
-निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव को देखते हुए जारी किए नए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाता स्थलों के लिए नई नियमावली लागू की है। इसके अनुसार अब 1400 से अधिक वोट होने पर अलग मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा तीन सौ से अधिक वोट वाले गांव भी अपने अलग मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेंगे।
प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमृता सोनी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आयोग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदान स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1400 होगी। इससे अधिक संख्या होने पर मतदान के लिए अलग मतदान केंद्र बनाया जाएगा। पहले अनेक मतदान केन्द्रों पर इससे कहीं अधिक मतदाता दर्ज होते थे, मतदाताओं को वोट डालने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। इसके अलावा किसी गांव में तीन सौ से अधिक मतदाता हैं और उस गांव में सरकारी भवन मतदान स्थल के लिए उपलब्ध है तो नया मतदान केंद्र प्रस्तावित किया जाएगा। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदान केंद्रों को उसी मतदान क्षेत्र के किसी अन्य भवन में शिफ्ट किया जाएगा।
यह भी निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी क्षेत्र से मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने प्रशासन को यह भी आदेशित किया गया है कि मतदान केंद्र की दो सौ मीटर की दूरी में किसी भी पार्टी का कार्यालय या कैम्प मौजूद नहीं होगा।
एडीएम रजनीश राय ने बताया कि आगामी चुनाव में आयोग से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार ही मतदान केंद्रों का चयन किया जाएगा।