चुनाव में छपी सामग्री पर मुद्रकों को लिखना होगा नाम पता
हापुड़। पंपलेट, पोस्टर या किसी प्रकार की अन्य मुद्रण सामग्री प्रकाशित करने वाली प्रिंटिंग प्रेस को सामग्री पर अपना नाम पता अंकित करना होगा। ऐसा न करने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति सिंह ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव से संबंधित पंपलेंट, पोस्टर आदि सामग्री प्रकाशित करने पर सभी प्रिंटिंग प्रेस को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आयोग के निर्धारित परिशिष्ट (क) पर घोषणा पत्र, दो गवाहों के साथ प्राप्त करने के बाद ही संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस मालिक द्वारा परिशिष्ट ख भरते हुए निर्धारित मानकों सहित आने वाले व्यय संबंधी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को तीन दिन के अंदर उपलब्ध करानी जरूरी होगी। ऐसा न किए जाने पर संबंधित प्रेस मालिक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाले को जुर्माने के साथ छह माह की सजा भी हो सकती है।