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एबीआरसी कीनवीनीकरण प्रक्रिया निरस्त कराने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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एबीआरसी की नवीनीकरण प्रक्रिया निरस्त कराने की याचिका खारिज
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-हाईकोर्ट ने बीएसए को उचित निर्णय लेने के दिए आदेश
-नवीनीकरण प्रक्रिया का विरोध कर रहे शिक्षकों में मचा हड़कंप
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। बेसिक शिक्षा विभाग के सह समन्वयकों के नवीनीकरण प्रक्रिया को निरस्त कराने के लिए एक शिक्षक की ओर से डाली गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस मामले में सक्षम अधिकारी बीएसए उचित निर्णय लें।
उल्लेखनीय है कि सह समन्वयकों के नवीनीकरण को लेकर इन दिनों काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक संघ के पदाधिकारी कुछ सह समन्वयकों पर गंभीर आरोप लगा, नवीनीकरण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, इसकी जांच भी जारी है।
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बीते दिनों सिंभावली के एक शिक्षक ने हाईकोर्ट में नवीनीकरण प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के संबंध में याचिका डाली थी। 4 जनवरी को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उक्त याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सक्षम अधिकारी (बीएसए हापुड़) अपने स्तर से देखें।
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इस प्रक्रिया से असंतुष्ट व्यक्ति बीएसए से शिकायत करें। इस आदेश के बाद से नवीनीकरण प्रक्रिया का विरोध कर रहे शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। वहीं एबीआरसी के चेहरे खिल गए हैं।
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