सूचना न देने पर डीएम पर 25 हजार जुर्माना
हापुड़। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर डीएम कार्यालय से मांगी गयी जानकारी ने मिलने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने डीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
धौलाना के गांव सपनावत निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अमर सिंह गहलौत ने बताया कि उन्होंने आठ मार्च 2018 को जिलाधिकारी कार्यालय से कुछ सूचनाएं जनसूचना अधिकार के तहत मांगी थी। दो सप्ताह में सूचनाएं देने के लिए निर्देशित किया गया था। 24 जनवरी को सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी हापुड़ को यह आदेशित किया गया कि आगामी सुनवाई तिथि पर वह स्वयं राज्य सूचना आयोग के तहत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि आयोग के आदेश का पालन का क्यों नहीं किया गया। नोटिस जारी होने के बावजूद जिलाधिकारी कार्यालय से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने आदेशों की अवहेलना व सूचनाएं न देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने डीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।