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तीन दिन के अंदर बस्ती से बाहर हों पटाखा गोदाम

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तीन दिन के अंदर शहर से बाहर स्थापित हों पटाखा गोदाम
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हापुड़। पिलखुवा में पटाखा गोदाम में विस्फोट में एक युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन चेत गया है। शनिवार को डीएम के आदेशों पर एसडीएम व सीओ ने गांव इम्टौरी व बुलंदशहर के रोड के मोहल्लों में चार लाइसेंस धारकों के यहां जांच की। चारों को तीन दिन के अंदर गोदामों को शहर से करीब एक किलोमीटर दूर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, केवल ग्रीन पटाखे बनाए जाने के ही निर्देश दिए।
आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर एसडीएम सदर सत्य प्रकाश, क्षेत्राधिकारी पुलिस राजेश कुमार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी जीतपाल सिंह ने शनिवार को चार पटाखा लाइसेंस धारकों के यहां स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर मुस्तकीम, इम्टोरी में अकबर पुत्र अतहर और मजीदपुरा में इरफान अहमद की दो संस्थानों का स्थल निरीक्षण किया गया।
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एसडीएम ने बताया कि सभी लाइसेंस धारकों को जिला प्रशासन की ओर से तीन दिन पूर्व नोटिस जारी किया गया था। सभी पटाखे बनाने की फैक्ट्री बस्तियों के बीच में स्थापित हैं और यहां पर माननीय न्यायालय के आदेशों की पटाखे बनाने में अवहेलना पायी गई है। न्यायालय का ग्रीन पटाखे बनाने का आदेश है, जबकि यहां पर बारूद के माध्यम से पटाखे तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा चारों पटाखों के लाइसेंस धारकों को तत्काल कार्य बंद करने के निर्देश देते हुए तीन दिन के अंदर बस्ती से एक किलोमीटर दूर अपने गोदाम स्थापित करने के लिए आदेशित किया गया है। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसडीएम सत्य प्रकाश द्वारा शहर में शस्त्र लाइसेंस की चार दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक कागजातों का अवलोकन करते हुए सभी लाइसेंस धारकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
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