रेल में असुविधा होने पर ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत
ट्रेन में सफर करने के दौरान असुविधा होने पर अब शिकायत लिखने के को शिकायत पुस्तिका के लिए भटकना नहीं होगा। क्योंकि अब यात्री कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद न गवाही देने जाना पड़ेगा और न कोई प्रमाण पत्र देना होगा। शिकायत दर्ज होते ही रेलवे कार्रवाई करके इसकी सूचना भी यात्री तक पहुंचाएगा।
रेल से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के तत्काल समाधान के लिए 138 टेलीफोन नंबर रेलवे विभाग ने जारी किया है। इससे समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन आरोपी कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई कराने के लिए शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करनी पड़ती है।
हालांकि शिकायत पुस्तिका स्टेशन मास्टर, टीटीईए गार्ड व भोजनालय में उपलब्ध होती है, लेकिन यात्रियों के मांगने पर कोई इसे देता नहीं है। यदि मिल गई तो यात्री पहले लिखित शिकायत करता है और उसके बाद साक्ष्य प्रस्तुत करने व गवाही देने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाता है। लंबी प्रक्रिया से परेशान होकर यात्री साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाही देने नहीं पहुंचता है और आरोपी कर्मचारी व अधिकारी बच जाता है।
रेलवे ने इसके समाधान के लिए कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम (शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली) तैयार की है। इसमें यात्री आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है और इसके लिए डब्लूडब्लूउब्लू.सीओएमएस.इडियनरेलवेस.गोव.इन साइट है। साथ ही उस पर साक्ष्य व वीडियो क्लीपिंग भी डाउनलोड की जा सकती है।
शिकायत दर्ज करने के बाद सिस्टम, शिकायत नंबर यात्रियों को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद यात्रियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाही देने अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे शिकायत की जांच करने के बाद कार्रवाई की जानकारी यात्री को देगा। इस व्यवस्था के बाद दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।
डीआरएम ए के सिंघल ने बताया कि आनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए निदान शुरू किया गया है। यात्री रेलवे की साइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद शिकायत पुस्तिका खोजने की आवश्यकता नहीं होगी।