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Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Thu, 30 Nov 2023 10:01 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। सिंभावली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी व वादी के अधिवक्ता अनिल आजाद ने बताया कि 18 अप्रैल 2020 को सिंभावली क्षेत्र के एक मोहल्ला की महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 18 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर की छत पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी युवक फैजान उसकी छत पर चुपके से पहुंच गया और उसकी सोती हुई पुत्री को दबोच लिया। फैजान ने उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुत्री की चीख सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो आरोपी हत्या की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।

मुकदमे की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने फैजान को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पीड़िता के पुर्नवास के लिए अर्थदंड की 80 प्रतिशत उसके स्वजन को देय होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
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