हापुड़। अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (प्रथम) उमाकान्त जिंदल ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुख्य आरोपी जावेद समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 27 जुलाई 2017 को आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। इस मामले की सुनाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) उमाकांत जिंदल ने आरोपी जावेद को धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। वहीं धारा 3/4पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।