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धार्मिक स्थल व रेस्टोरेंट में गाइड लाइन पर होगी सख्ती, आज से खुलेंगे, सामाजिक दूरी व मास्क लगाना अनिवार्य, नहीं तो जुर्माना

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कलक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व एसपी श्लोक कुमार। - फोटो : HAMIRPUR
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हमीरपुर। लॉकडाउन के बाद सोमवार (आज) से खुल रहे धार्मिक स्थलों व रेस्टोरेंट के लिए डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने गाइड लाइन जारी की है। रविवार को उन्होंने प्रबुद्ध नागरिकों, धर्मगुरुओं, व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। डीएम ने कहा कि बिना मास्क/फेस कवर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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उल्लंघन करने पर पहली व दूसरी बार सौ रुपये व इसके बाद पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य है। धार्मिक स्थलों में कोई भी बिना मास्क के बिना प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश से पूर्व अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा। प्रत्येक धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट में सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर की व्यवस्था किए जाने के निर्देश हैं। कहा सोमवार से मिलने वाली सभी प्रकार की छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर ही मिलेगी। एसपी श्लोक कुमार ने लोगों से गाइड लाइन का पालन करने की अपील की।
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खुलेंगे मंदिरों के कपाट, होगी पूजा
हमीरपुर। सोमवार से खुलने वाले धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि के लिए प्रशासन ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। रविवार शाम धार्मिक स्थलों को पालिका की टीम सैनिटाइज करेगी। मंदिर के बार गोले गनाए गए हैं। कोरोना बचाव से संबंधित पोस्टर भी लगाएं हैं। शहर के चौरादेवी मंदिर, संगमहेश्वर, पतालेश्वर, गौरादेवी, कल्पवृक्ष मंदिरों में रविवार को पालिका की टीम ने पहुंचकर सैनिटाइज किया। मंदिर के पुजारी सुरेश चंद्र ने बताया मंदिर के अंदर लगे घंटों को कपड़ा से ढक दिया जाएगा। जिससे भक्त मंदिर में आकर घंटा न बजा सके। पूजा करने की छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है।
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