फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मारपीट में दो को दो साल की कैद

Thu, 11 Feb 2016 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
बिवांर थानाक्षेत्र के रोहारी गांव में पंद्रह वर्ष पूर्व पानी भरने के विवाद में पड़ोसी दलित महिला से मारपीट के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने दो लोगों को दो साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया कि थाना बिवांर के रोहारी गांव में 16 अगस्त 2000 को वादी सुमित्रा की पुत्री शिवप्यारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी।

तभी पड़ोसी संतराम की पत्नी आई और कहने लगी कि तुम नीची जाति की हो और चप्पल पहनकर कैसे पानी भर रही हो। तभी वादी भी मौके पर पहुंच गई। उसने इस बात का विरोध किया।
विज्ञापन


इस पर संतराम की पत्नी घर से अपने पति व उसके एक साथी होरीलाल को बुला लाई। लाठी-डंडा लेकर पहुंचे दोनों उससे गालीगलौज करने लगे। वादी के लड़के बदरा ने विरोध किया।

दोनों ने मिलकर लाठी-डंडों से लड़के को पीटना शुरू कर दिया। बचाने आई शिवप्यारी को भी पीटा। जिससे दोनों को चोटें आई थीं। घटना की रिपोर्ट अदालत के आदेश पर दर्ज की गई थी। बुधवार को मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससी एसटी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्त संतराम व होरीलाल को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें