हमीरपुर। बिवांर थानाक्षेत्र के कल्ला गांव के पास करीब 12 वर्ष पूर्व हुई लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल खरवार ने फैसला सुनाया है। उन्होंने मौदहा के फत्तेपुरवा निवासी बबलू उर्फ बदरुद्दीन व जुग्गन उर्फ जावेद को दोषी मान आठ वर्ष का कारावास व प्रत्येक को नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
इनके द्वारा वादी को रास्ते में रोक मारपीट कर बाइक समेत अन्य सामान लूटा गया था। बिवांर थानाक्षेत्र के बंडा गांव निवासी रामदास ने तीन जुलाई 2013 को थाने में तहरीर दी। इसमें बताया कि वह बेटी के कार्ड बांट दो जुलाई 2013 की रात वापस बाइक से घर जा रहा था। तभी कल्ला गांव के पास मौदहा के फत्तेपुरवा निवासी बदरुद्दीन व जावेद रास्ते में मिल गए और उसका रास्ता रोका।
जैसे ही वह रुका उन्होंने उससे इंगोहटा गांव तक छोड़ने को कहा। मना करने पर दोनों ने तमंचा निकाल उसे सड़क से नीचे ले जाकर मारापीटा। इससे उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। पुलिस ने लूट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस पर सुनवाई कर अदालत ने फैसला सुनाया है।