हमीरपुर। एससी-एसटी के 17 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को 54 माह की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर सात-सात हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सदर कोतवाली के सिडरा गांव निवासी पीड़ित छोटेलाल ने आठ मई 2008 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि गांव निवासी इंद्रपाल निषाद व संजय निषाद ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी एसटी सहित मारपीट व जानमाल की धमकी का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।