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Hamirpur News: एससीएसटी एक्ट में दो भाइयों को चार साल की सजा

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हमीरपुर। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के 14 साल पुराने मामले में एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालत ने दो सगे भायों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह ने दोनों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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बांदा जिला निवासी देव नारायण ने सिसोलर थाना क्षेत्र के बैजेमऊ गांव निवासी पप्पू उर्फ सुशांत कुमार और कन्नू उर्फ सुशील कुमार व हमीरपुर के रामकुमार के खिलाफ 19 जनवरी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि फैक्टरी में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए पैसों को वापस मांगने पर तीनों ने वादी के साथ मारपीट की। गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया था। मामले में पुलिस ने विवेचना की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। दोनों सगे भाइयों को चार-चार साल की सजा व 9-9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई के दाैरान तीसरे आरोपी रामकुमार शुक्ला की मृत्यु हो चुकी है।
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