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Hamirpur News: गैंगस्टर के तीन दोषियों को दो साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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हमीरपुर। गैंगस्टर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को दो-दो साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश जारी किया है।
मौदहा थाना क्षेत्र के चंद्रावल नदी के पार बहद ग्राम मोहिया के पास 16 मई 2012 को रात्रि 11:30 बजे ऑटो में सवार सवारियों और आंगबाड़ी महिलाओं के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। उक्त घटना में गैंग लीडर बाबू लेंडर उर्फ इसरायल निवासी हैंदरगंज कस्बा व थाना राठ, सदस्य सोनू उर्फ जावेद निवासी उपरोस हाल निवास कांशीराम कॉलोनी मराठीपुरा मौदहा व आरिफ निवासी कम्हरिया थाना मौदहा के नाम सामने आए।
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थाना पुलिस ने आठ जून 2012 को सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने उक्त तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश जारी किया।
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