हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार 25 मई 2012 को जरिया थाना पुलिस ने रामायण सिंह उर्फ भाईजी व बलवान उर्फ बाबा दोनों ही निवासी ग्राम भेड़ी डांडा थाना जलालपुर, संताराम उर्फ कृष्ण कुमार निवासी अलकछवा थाना जरिया, विनोद कुमार निवासी पतारा थाना कुरारा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे और लोगों में भय का माहौल बनाकर रखते थे। सात अप्रैल 2012 को करियारी गांव निवासी चंदीदीन को चार अज्ञात लोगों रास्ते में पीट दिया और बाइक व मोबाइल के साथ नकदी छीन ले गए थे। उक्त घटना में उक्त गिरोह के सदस्यों का नाम आया और पुलिस ने बाइक व मोबाइल बरामद किया था। 14 मई 2012 को ही धौहल बुजुर्ग गांव निवासी राजकुमार सोनी के यहां लूट हुई थी। उक्त घटना में भी गिरोह का नाम आया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में गिरोह के सदस्यों से लूटा माल बरामद किया था। पूर्व में लूट व मारपीट जैसे मामलों में भी मुकदमे दर्ज थे।
पुलिस ने गिरोह की गतिविधियों के आधार पर 25 मई 2012 को गैंगचार्ट तैयार कर कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी रामायण सिंह उर्फ भाईजी की पत्रावली अदालत के आदेश से अलग कर दी गई थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।