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बाल विवाह की सूचना पर पहुंची टीम, दी हिदायत

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राठ। क्षेत्र के सरसई गांव में बाल विवाह होने की सूचना पर पहुंची अधिकारियों की टीम ने शादी रुकवा दी। वधू की उम्र मात्र 15 साल होने पर अधिकारियों ने बाल विवाह करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।
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सरसई गांव निवासी 15 वर्षीय बालिका का रिश्ता तय कर दिया गया। गुपचुप तरीके से विवाह की रस्मे निभाईं जा रहीं थीं। शनिवार को तुरना गांव के एक मंदिर से विवाह होना था। बाल विवाह की सूचना किसी ग्रामीण ने राज्य बाल संरक्षण विभाग नई दिल्ली में की। शिकायत पर डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रोबेशन अधिकारी ने बाल संरक्षण अधिकारी दीप्ति अग्निहोत्री के नेतृत्व में गांव पहुंची टीम ने जांच पड़ताल की। जहां बालिका के परिजनों ने शादी होने से साफ इनकार कर दिया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया ग्रामीणों ने नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने की बात कही है। जिस पर लड़की के परिजनों को सख्त हिदायत दी गई।
टीम में विधि सह पर्यवेक्षक अधिकारी जया वाजपेयी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गोपाल कृष्ण, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर मोनिका गुप्ता, काउंसलर रंजना शर्मा, चाइल्ड लाइन के अखिलेश तिवारी आदि रहे।
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