हमीरपुर। एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह ने शुक्रवार को उत्पीड़न के मामले में फैसला सुनाया। आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए छह साल का कठोर कारावास व 45 हजार रुपये से दंडित किया है।
बिवांर थाना के मवईजार गांव निवासी कालीचरन उर्फ जोधा ने चार नवंबर 2009 को थाने में धर्मेंद्र व रामबली के खिलाफ पीटने, गाली गलौज करने व घर के छप्पर में आग लगाने का आरोप लगाया था। आरोप के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। क्षेत्राधिकारी एके सिंह ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश रनवीर सिंह ने दोषी धर्मेंद्र को छह वर्ष की कैद व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। रामबली की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।