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Hamirpur News: लूट के दोषी पिता व दो पुत्रों समेत छह को सात वर्ष का कारावास

Sat, 20 Sep 2025 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। बिवांर थानाक्षेत्र के पाटनपुर गांव निवासी महिला द्वारा सात वर्ष पूर्व अदालत में दायर किए गए परिवाद में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनिल कुमार खरवार ने फैसला सुनाया है। उन्होंने दोषी मोना सिंह उसके दो बेटों खुट्टु व मुलायम, दो सगे भाईयों चंद्रसेन व चतुरसेन के अलावा धीरेंद्र उर्फ धीरू को सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 4500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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बिवांर थानाक्षेत्र के पाटनपुर गांव निवासी शांति देवी ने अदालत में परिवाद दायर किया गया। इसमें उन्होंने बताया कि 23 नवंबर 2018 को दोपहर दो बजे उसका बेटा ध्रुव घर के बाहर मौजूद था। तभी गांव के मुलायम व खुट्टु वहां आए और उसे पीटने लगे। इस पर वह अंदर घुस गया। उसे घर से बाहर निकाल कर मारा और उसके दोबारा अंदर घुसने पर दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा डंडा मारकर चले गए। उसके बाद जब वह स्वयं दरवाजे पर खड़ी थी तब मुलायम व खुट्टु के साथ उनका पिता मोना सिंह, चतुरसेन, चंद्रसेन व धीरेंद्र शराब के नशे में लाठी डंडा लेकर पहुंचे। दरवाजे पर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उन्होंने उसे पीटा और गले में पड़ा मंगलसूत्र खींचकर भाग गए। उसने यूपी 100 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसके पति महेश व चतुरसेन को थाने ले गई। जहां से दोनों पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। घटना के दिन ही वह थाने पहुंची और तहरीर दी। इस पर पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने न्यायालय की शरण ली। इस पर न्यायालय ने परिवाद स्वीकृत कर आरोपियों को तलब कर आरोप नियत किए। मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषी मान अदालत ने सजा सुनाई।
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