हमीरपुर। छात्रा को बहला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-4 में उम्रकैद की सजा सुनाई। उसका साथ देने वाले को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा नौ की छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री को भांजा अंकित कुमार निवासी ग्राम महुआ, थाना सरसौल जिला कानपुर बहला ले गया था। सात दिसंबर 2021 को जब वह स्कूल गई थी, इसके पीछे अंकित गया और उसे ले गया। तीन जनवरी 2022 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।
इसके बाद डीएम व एसपी को भी शिकायती पत्र दिया। जब प्राथमिकी नहीं लिखी गई तो कोर्ट में अपील की। न्यायाधीश के आदेश पर अंकित व उसके साथी राजकुमार निवासी कुढ़नी थाना साढ़ कानपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें व साक्ष्यों के आधार पर अंकित कुमार को आजीवन कारावास व राजकुमार को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।
इसके अलावा अंकित को धारा 363 में तीन वर्ष व दो हजार रुपये, धारा 366 में पांच वर्ष व पांच हजार रुपये, धारा 323 में एक वर्ष व एक हजार रुपये, धारा 504 में छह माह व 500 रुपये तथा धारा 506 में एक वर्ष व एक हजार रुपये के दंड से भी दंडित किया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोषियों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।