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लाउडस्पीकर से प्रचार के लिए अनुमति जरूरी

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हमीरपुर। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही वाहनों में लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स बांधकर प्रचार कर सकेंगे। अनुमति के बाद भी रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी पदों के प्रत्याशियों से गाइडलाइन के अनुपालन की अपेक्षा की है।
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बतादें निर्वाचन आयोग ने केवल जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को ही एक प्रचार वाहन की अनुमति देने का आदेश दिया है। उप सहायक निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले संबंधित प्रत्याशी अपने क्षेत्र के एसडीएस से एक वाहन के संचालन की अनुमति ले सकते हैं। इस वाहन पर प्रत्याशी साउंड व लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए अनुमति लेने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। अन्य पदों के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। प्रशासन की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन के मुताबिक कोई प्रत्याशी अनुमति के बिना प्रचार के लिए किसी के घर, अहाते, दीवार का प्रयोग प्रचार सामग्री लगाने के लिए नहीं कर सकेगा।
धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद व चर्च समेत अन्य का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों को जुलूस, सभा व रैली के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की ओर से किसी दूसरे उम्मीदवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अधिकारियों को प्रत्याशियों के प्रचार पर नजर रखने को कहा है।
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