हमीरपुर। असलहों के शौकीन करीब 100 लोगों के पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं, लेकिन अब शासन के नए निर्देशों के अनुसार ऐसे शस्त्र धारकों को अपना एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा। वहीं आयुध नियम 2016 के नियम 15 के तहत बिना विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने दिन निर्धारित किया है।
जिले में 9647 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। वहीं करीब 100 लोगों के पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। देखा जाए तो नए लाइसेंस पाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं मगर नए लाइसेंस फिलहाल जारी नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर लोग आए दिन कलक्ट्रेट में चक्कर लगा रहे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने बताया आयुध अधिनियम 1959 व आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास तीन शस्त्र हैं। उन्हें अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।
स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस धारकों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) अंकित करना होगा। बताया इसके लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार, थानाध्यक्ष को पत्र जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल व चौकीदारों के माध्यम से मुनादी कराकर शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित कर तीसरा शस्त्र सरेंडर कराने के लिए प्रचार करेंगे।