हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने घर में बुलाकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार सिसोलर थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 अप्रैल 2020 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना में बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस का ही राजेश यादव ने बहलाफुसला कर अपने घर बुलाया। अकेले जाते मेरे बेटे ने देख लिया तो उसने मुझे सूचना दी। मैं भाग कर आया तो वह मुझे देखकर भाग गया। पुत्री ने पूरी घटना बताई। पीड़िता के पिता की सूचना के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। उक्त मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने गवाह व बयानों के आधार पर आरोपी राजेश यादव उर्फ छोटे को पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 323 में एक साल की सजा के साथ एक हजार का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।