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Hamirpur News: अपहरण कर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

Fri, 01 May 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसी के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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जानकारी के मुताबिक जरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग कक्षा 11 की छात्रा 16 अगस्त 2022 को सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि ग्राम चण्डौत निवासी अंगद पाल उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने धारा 363, 366 और 376(3) के साथ ही पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता चेन्नई स्टेशन पर मिली थी। पीड़िता के बयान के मुताबिक अंगद उसे सूरत ले गया जहां पर वह करीब 20 दिन रुके। सूरत से 18 सितंबर 2022 को चेन्नई के लिए निकले थे। टिकट न होने पर टीटी ने पकड़ लिया। वहां से अंगद पाल भाग गया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि इस दौरान उसने कई बार दुष्कर्म किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के बाद पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सत्र वाद संख्या 1009/2022 के विचारण के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। पॉक्सो मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अपहरण मामले में चार साल कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसके अलावा धारा 366 में पांच साल की सजा व तीन हजार अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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