हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी वीरपाल उर्फ वीरा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
थाना राठ क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 15 मार्च 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि बेटी 12वीं की छात्रा है। घर से वह स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में अनुसूचित जाति के वीरपाल उर्फ वीरा दो साथियों के साथ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वह अपने साथ सोने-चांदी के जेवर भी ले गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता की बरामदगी के साथ ही उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद वीरपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।