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Hamirpur News: गांजा रखने के दोषी को 10 माह की सजा

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हमीरपुर। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को एक फैसला सुनाया। इसमें पनवाड़ी के मोहल्ला मातनपुरा जिला महोबा निवासी मुकेश को गांजा रखने के आरोप में दोषी करार दिया।
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दोषी को 10 माह की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। राठ थाना पुलिस ने एक जनवरी 2026 को महोबा जिला निवासी मुकेश को एक किलो 450 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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