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Hamirpur News: दहेज हत्या का आरोपी पति दोषी करार, 10 साल का कारावास

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हमीरपुर। दहेज हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने आरोपी पति शिवपूजन पाल को दोषी करार दिया है। इसी के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सास व ससुर को बरी कर दिया है।
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सात जून 2023 की रात में बिवांर थानाक्षेत्र के पाटनपुर गांव निवासी प्रियंका 25 वर्ष की मौत हो गई थी। उसका शव फंदे पर लटका मिला था। थाना पैलानी क्षेत्र के बड़ागांव निवासी प्रियंका की मां विजय कुमारी ने आठ जून 2023 को बिवांर थाने में शिकायती पत्र दिया था। बताया कि बेटी प्रियंका का विवाह 13 फरवरी 2020 को भरुआ सुमेरपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिवपूजन पाल के साथ किया था।
शादी के बाद से ससुराली दहेज में एक लाख और बाइक की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करते थे। विजय कुमारी ने पति शिवपूजन पाल के अलावा ससुर रामसेवक, सास रजुलिया, जेठ अजयपाल, जेठानी आरती, देवर हरिपूजन व ननद सुनीता पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच-पड़ताल की।
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विवेचक ने पति व सास-ससुर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिला न्यायाधीश की अदालत ने मामले में सास व ससुर को दोष मुक्त करते हुए शिवपूजन को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 498 ए में दो साल की सजा व दो हजार जुर्माना लगाया है। धारा चार में एक साल की सजा व एक हजार का अर्थदंड लगाया है।
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