हमीरपुर। अवैध संबंधों के शक में विवाद होने पर तमंचे से फायर कर एक महिला और फार्म हाउस मालिक को घायल करने में दोषी महिला को अदालत ने छह साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जिला सत्र न्यायाधीश डा. अनुुपम गोयल ने अर्थदंड राशि में से 25 हजार रुपये घायल महिला को देने का आदेश भी दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के सरीला कस्बा निवासी पीड़ित मान सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि वह कस्बा निवासी जितेंद्र सिंह के कृषि फार्म में ट्रैक्टर चलाता है। इसी फार्म हाउस में आरोपी सावित्री भी काम करती थी। 27 नवंबर 2015 को शाम करीब सात बजे खेत में जितेंद्र सिंह खुद ट्रैक्टर चला रहे थे। वह उनके खेत में दूसरे काम कर रहा था। उसकी पत्नी केशकली वहीं फार्म हाउस से उनके लिए भोजन लेकर आ रही थी। इसी बीच आरोपी सावित्री पुत्री रामप्रसाद यादव आई और केशकली से वाद विवाद करने लगी। बात बढ़ने पर सावित्री ने पत्नी केशकली पर गोली चला दी।
गोली दाहिनी जांघ में लगी। फायर व हंगामे की आवाज सुनकर फार्म मालिक जितेंद्र सिंह दौड़े तो उन पर भी सावित्री ने गोली चला दी जो उनके पैर में लगी। मान सिंह ने बताया कि जब उसने व उसके बेटे कपिल ने ललकारा तो सावित्री उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गई। घायलों को तत्काल सरीला अस्पताल से राठ सीएचसी के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने सावित्री को दोषी माना। सावित्री को छह वर्ष का कठोर कारावास एवं 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।