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सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में तीन को उम्रकैद

Wed, 07 Dec 2016 12:14 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला हमीरपुर
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court shimla
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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के शासकीय अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने बताया कि मुस्करा कस्बा निवासी लल्ला उर्फ अखिलेश, फूलसिंह, धनपत, मुन्ना उर्फ बृजेंद्र, बसवारी निवासी रामआसरे व जगत पर आरोप था कि 30 अक्तूबर 1998 की रात करीब आठ बजे मुस्करा कस्बा निवासी एक व्यक्ति के घर में घुस गए।

वहां से आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण कर गांव के बाहर ले गए। जहां सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को पास के कुआं में फेंक कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के अगले दिन कुएं से पीड़िता का शव बरामद किया गया था। पीड़िता के पिता ने मुस्करा थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपी अखिलेश उर्फ लल्ला, मुन्ना उर्फ बृजेंद्र व फूल सिंह को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दौरान मुकदमा आरोपी धनपत की मौत हो चुकी है। जबकि साक्ष्य के अभाव में अपराध छिपाने के आरोपी रामआसरे व जगत को दोषमुक्त किया गया है।
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