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चेन लुटेरों को रिमांड में लाने के लिए पुलिस बल नहीं

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हमीरपुर। महिला के लूट के आरोपियों को हरदोई से लाने के लिए फोर्स नहीं मिला। अब अदालत ने 16 मई तक आरोपियों को लाने का आदेश दिया है।
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शहर के रमेड़ी मोहल्ला निवासी रामश्री अपने नाती के साथ घर जा रही थी। तभी बाइक सवार दो लुटेरों ने उनके गले से चेन खींचकर भाग निकले थे। हरदोई पुलिस ने दोनों बदमाशों को 17 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोतवाल भरत कुमार ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लाने के लिए अदालत ने पिछले पांच मई का वारंट बी जारी किया था, लेकिन पुलिस बल की कमी के चलते संभव नहीं हो सका है। कहा विशेष न्यायाधीश डकैती चंद्रभान सिंह की अदालत ने 16 मई तक दोनों आरोपियों को लाने का आदेश दिया है।
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दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे
कानपुर के पनकी रतनपुर निवासी आरोपी दीपक कश्यप के विरुद्ध लूट, जानलेवा हमला, चोरी, आर्म्स एक्ट व धोखाधड़ी सहित बिधनू, नजीराबाद, बर्रा, चकेरी, काकादेव, नवाबगंज थानों में 11 व जनपद प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में छह मामले दर्ज हैं। वहीं जूही थानाक्षेत्र के मिलेट्री कैंप निवासी आरोपी आदित्य वर्मा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, लूट, मारपीट, जानलेवा हमला, स्नैचिंग सहित कानपुर में तीन व लखनऊ के जानकीपुरम, गुडंबा, विकास नगर, अलीगंज, मड़ियांव, गाजीपुर थाने में 12 मामले दर्ज हैं।
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