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Hamirpur News: छेड़खानी के दोषी को पांच साल का कारावास

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हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आठ साल पुराने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मौदहा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय करीब 11 वर्ष थी, 10 अगस्त 2018 को बाजार गई थी। आरोप है कि आरोपी आबाद अहमद उर्फ बाबू उसे बहाने से अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता की मां की तहरीर पर 28 सितंबर 2019 को मौदहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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