हमीरपुर। किशोरी के अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने मंगलवार को भईयालाल, पूरनलाल, बिंदा प्रसाद, शिवेंद्र व लालाराम को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक थाना बिवांर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 14 दिसंबर 2018 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि टीहर गांव निवासी भईयालाल, पूरनलाल और बिंदा प्रसाद के साथ उमरी निवासी शिवेंद्र कुमार तथा चांदपुरवा निवासी लालाराम उसकी 16 वर्षीय पुत्री को फुसलाकर अपने साथ ले गए।
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 376डी, 452, 392, 506, 120बी और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान किशोरी को खोजने के बाद बयान दर्ज किए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान पुलिस व अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी को धारा 363 में दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।