राठ कोतवाली क्षेत्र के औड़ेरा गांव में आठ साल पहले एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को पांच साल की कैद व साढे़ सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सिंह यादव ने बताया कि 28 दिसंबर 2008 को औडे़रा गांव निवासी
बालकिशन को गांव के ही श्यामलाल पुत्र बंसिया व लेखराज पुत्र प्रभुदयाल ने कुल्हाड़ियों से वार कर मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया था। इसके पीछे आपसी पुरानी रंजिश का कारण बताया। जिस पर परिजन उसे घायल अवस्था में राठ सीएचसी ले गए। जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर किया
गया। जहां उसका इलाज आठ दिन तक चला। उसके बाद घर लौटने पर घायल की पत्नी लज्जावती ने राठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनावाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन राधेश्याम यादव ने दोनाें आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कारावास व साढे़ सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।