चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब साढ़े तीन साल पहले शौचक्रिया को गई किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने गुरुवार को सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश है।
शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव व राजेश शुक्ला ने बताया सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच जुलाई 2015 की रात करीब नौ बजे 16 वर्षीय किशोरी शौचक्रिया को घर से बाहर गई थी। तभी भोला साहू उसे बहलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। काफी देर तक किशोरी के वापस घर पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
अभियुक्त के घर में शोर सुनकर किशोरी के परिजन पहुंचे तो युवक भाग निकला। किशोरी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और उसके पिता ने दूसरे दिन छह जुलाई 2015 को थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी भोला साहू को सात वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।