सात साल पूर्व खड़ेहीलोधन से दावत के बहाने युवक को ले जाकर गोली मारकर हत्या करने के मामले की सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-दो अब्दुल जमील की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हत्या में शामिल दो भाइयों समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-दो के शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के खड़ेहीलोधन गांव निवासी प्रतिपाल के लड़के सुनील कुमार को 1 अप्रैल 2008 की रात करीब 11 बजे गांव निवासी अर्जुन व ज्वाला पुत्र करन सिंह, रामहेत पुत्र मिट्ठूलाल व उदयभान पुत्र रामसनेही निवासी महेरा घर से दावत के बहाने ले गए थे।
2 अप्रैल की सुबह सुनील का शव जंगल से लगे इटवाहार में खडेहीलोधन के दयानंद ब्राह्मण के खेत से बरामद किया गया था। सुनील के शरीर में गोलियों के निशान मिले थे। तब पुलिस ने चारों हत्यारोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अब्दुल जमील ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बताया कि जुर्माने की राशि से पांच-पांच हजार रुपये मृतक के वारिस को देने का निर्णय सुनाया।