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मौदहा कस्बे में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया मौदहा क्षेत्र में 20 अक्तूबर 2013 को पीड़िता का पति पल्लेदारी करने गया था। वहीं घर में सांप निकलने से उसके सास व ससुर उसे तलाशने चले गए।
इसी बीच पड़ोसी देवनारायन उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। बताया पति के घर आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। घटना के बाद 26 अक्तूबर 2013 को पीड़िता अपने पति के साथ कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी देवनारायन को आठ वर्ष की सजा सुनाई।