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पत्नी की हत्या में पति को सश्रम उम्रकैद

Wed, 20 Sep 2017 11:28 PM IST
हमीरपुर
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प्रतीकात्मक चित्र - फोटो : डेमो फोटो
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राधेश्याम यादव ने बुधवार को पत्नी की हत्या में पति को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी मृतका की सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।   
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शासकीय अधिवक्ता राकेश यादव ने बताया कि बिवांर थाना क्षेत्र के रोहारी गांव निवासी बंशी की बेटी रानी की शादी 2009 में सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदोखर पुरई गांव निवासी संतोष पुत्र भवानीदीन के साथ हुई थी। पति व सास शिवप्यारी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इस बीच 11 मार्च 2014 की सुबह करीब आठ बजे रानी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।


चीख पुकार सुन मोहल्ले के रामकिशोर ने गंभीर रूप से झुलसी रानी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मजिस्ट्रेट ने बयान लिया। इसमें रानी ने पति व सास पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उसी दिन दोपहर करीब दो बजे जिला अस्पताल में विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पिता बंशी ने सुमेरपुर थाने में आरोपी पति व सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने आरोपी पति को दोषी पाए जाने पर सश्रम आजीवन कारावास व 10हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आरोपी सास को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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