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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष की कैद

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हमीरपुर। चिकासी थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी को भगाकर 40 दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का अदालत ने आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव व राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि चिकासी थानाक्षेत्र के एक गांव में दो जुलाई 2016 पड़ोस में शादी थी। परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे। तभी घर में 17 वर्ष की किशोरी को अकेली पाकर पड़ोसी रामहेत शाम करीब सात बजे घुस गया और उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के घर में न मिलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन तीन जुलाई को परिजन थाने मेें रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन थाने में पुलिस ने किशोरी की तलाश किए जाने की बात कहकर वापस कर दिया। वहीं आरोपी रामहेत किशोरी को भगाकर दिल्ली ले गया। जहां उसके साथ 40 दिनों तक कमरे में बंदकर दुष्कर्म करता रहा। बताया कि पैसे खत्म होने पर उसने किशोरी को घर भेज दिया। जानकारी होने पर पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया। किशोरी ने न्यायालय में दुष्कर्म करने के बयान दर्ज कराए। इसके बाद 26 जुलाई को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी रामहेत को सात वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष की कैद
दिल्ली में 40 दिन तक किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म
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