हमीरपुर। शहर में जिला अस्पताल के सामने छह वर्ष पूर्व मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जी प्रसाद की अदालत ने बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर दोषी सिपाही समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला व चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया सात दिसंबर 2014 को शहर के पुराना बेतवा घाट खालेपुरा निवासी रजनी धुरिया की तबियत खराब थी। वादी रजनी अपने पुत्र अरविंद उर्फ टंडन उर्फ विजय के साथ जिला अस्पताल गईं थी। जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर लिया। इसके बाद महिला के पुत्र अरविंद अस्पताल के बाहर दुकान से चाय लेने गए थे। तभी एक बाइक पर आए खालेपुरा मोहल्ला निवासी सिपाही राधेश्याम उर्फ पांडेय उर्फ राधे व कल्लू सोनकर उर्फ लालजी, रमेड़ी निवासी ऋषि पाल सिंह ने अरविंद पर तमंचा से फायर कर दिया।
पीठ में गोली लगने से वह घायल हो गया। सूचना पर उसे अस्पताल मेें भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने कानपुर रेफर कर दिया। मगर कानपुर जाते समय रास्ते में अरविंद की मौत हो गई। वादी रजनी ने कोतवाली में तीनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के पीछे बताया गया अरविंद के भाई अजय उर्फ बऊबा के साथ कल्लू सोनकर ने मारपीट कर दी थी। इस पर अरविंद ने उलाहना देने के बाद कोतवाली में उसके खिलाफ तहरीर दी थी।
इससे कल्लू नाराज था और अपने पारिवारिक झांसी में तैनात जीआरपी सिपाही राधेश्याम व ऋषिपाल के साथ घटना को अंजाम दिया। कोतवाली के पैरोकार बिजभान पाल ने पैरवी की। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जी प्रसाद की अदालत ने हत्या के मामले में सिपाही राधेश्याम, ऋषिपाल सिंह व कल्लू उर्फ लालजी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना भी लगाया।
जानलेवा हमला व लूट के मामले में सात वर्ष की सजा
हमीरपुर। तीन साल पूर्व जलालपुर के धौहल बुजुर्ग गांव में जानलेवा हमला व लूट के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अभियुक्त को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला ने बताया जलालपुर के धौहल बुजुर्ग गांव निवासी वादी अमित कुमार 31 दिसंबर 2017 को कार से गांव आ रहे थे। तभी गांव निवासी संजय खान के दरवाजे पर घात लगाए बैठे संजय खान व छह अन्य लोग उसे रोकने लगे।
पीड़ित के कार न रोकने पर आरोपियों ने तमंचे से फायर कर दिया। इस पर उन्होंने कार में छिपकर जान बचाई। इसके बाद आरोपियों ने सोने की चेन व पर्स कार में हाथ डालकर निकाल लिया। वादी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने संजय खान को सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया। पुलिस की विवेचना में अज्ञात हमलावर नहीं मिले। (संवाद)