हमीरपुर। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने छह लोगों को गुंडा एक्ट में छह माह के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि में आरोपी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे और छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। जिस स्थान पर निवास करेंगे, उसकी सूचना संबंधित न्यायालय व स्थानीय पुलिस को देंगे।
जिला बदर किए गए आरोपी कुलदीप निवासी कस्बा कुरारा, अरविंद निवासी ग्राम खरौंज, कौशल सोनकर निवासी खालेपुरा कोतवाली, पप्पू उर्फ बिंदादीन प्रजापति निवासी ग्राम मवईजार थाना बिवांर, विशन उर्फ विष्णु निवासी ग्राम छिबौली थाना जरिया व करन राजपूत निवासी बंधौली थाना चिकासी हैं। (संवाद)