फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वृद्धा की गला दबाकर हत्या करने के मामले में उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
करीब चार वर्ष पूर्व सदर कोतवाली के पुराना बेतवा घाट मोहल्ले में चबूतरे पर बैठने से पड़ोसी युवक को मना किया। तो युवक ने गला दबाकर वृद्धा की हत्या कर दी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनिल कुमार शुक्ल की अदालत में हुई। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा व 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया कि वादी फुल्लू निषाद ने नौ नवंबर 2015 को कोतवाली में दी तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि उसकी 50 वर्षीय मां सरोजनी देवी बेतवा घाट स्थित मंदिर के सामने अपने मकान में अकेले रहती थी जबकि वह अपने दूसरे मकान में रहता है।
कहा कि मां के घर के बगल में कालका पुत्र राजू निषाद रहता है। बताया कि पड़ोसी कालका दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। वह एक नवंबर 2015 को दिल्ली से घर आया था।
विज्ञापन

वह आठ नवंबर 2015 को उसकी मां के घर के बाहर बने चबूतरे में बैठ गया। इस पर मां ने उसे डांटकर भगा दिया। कालका ने नाराज होकर मां को जान से मारने की धमकी दी।
नौ नवंबर 2015 को तड़के करीब चार बजे उसकी मां शौच के लिए जा रही थी। तभी पड़ोसी कालका ने पीछे से आकर उसका मुंह दबा लिया और घसीटते हुए मंदिर के किनारे बनी सीढ़ियों से नीचे ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी है।
कहा कि हत्या कर शव को नदी में फेंकने का प्रयास कर रहा था। तभी आवाज सुनकर शौच के लिए जा रहे मोहल्ले के मोतीलाल, नंहू व उसने देख लिया। इस पर कालका मौके से भाग गया।
इस हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनिल कुमार शुक्ल की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त कालका को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें