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हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। जिला सत्र न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी की अदालत ने तीन माह पूर्व कस्बा मौदहा के हैदरगंज मोहल्ले में युवक के साथ धारदार हथियार से जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज की है। वहीं दूसरे मामले में अदालत ने करीब सवा वर्ष पूर्व महिला की हत्या मामले में सास की ओर से डाली गई जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज की है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि मौदहा निवासी छोटेलाल वर्मा ने पिछले 18 जुलाई को कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनके पुत्र सुरेंद्र वर्मा से मोहल्ला निवासी आरोपी सर्वेश वर्मा बुराई मानता था। 17 जुलाई की रात करीब 9 बजे रहमानियां इंटर कालेज के पीछे किसी काम से जाने पर आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। बचाने गए उनके भाइयों को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी की अदालत ने सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुस्करा निवासी समसुद्दीन ने दहेज न मिलने पर पति मो.अली, सास पुनिया, जेठ नूर मोहम्मद, देवर मु. अनीश, ससुर इनूद्दीन व ननद रुकसाना ने 7 जुलाई 2020 को उनकी पुत्री की हत्या कर दी थी। पीड़ित ने 12 जुलाई 2020 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पति, सास, ससुर जेल में बंद हैं। इसमें ससुर की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। वहीं सास की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई। जिस पर शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को समझते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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