हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट लवी यादव ने मासूम से छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ एक अन्य धारा में एक साल की सजा के साथ कुल तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
राठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने थाना पुलिस को दी सूचना में बताया कि 24 सितंबर 2017 को रात 10 बजे गांव का ही रामकुमार आया और चारपाई पर सो रही तीन वर्षीय भतीजी से छेड़खानी करने लगा। पास में ही लेटी 10 वर्षीय नाबालिग भतीजी ने शोर मचाया और इसकी जानकारी दी। उक्त मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। कोर्ट में बयान के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयानों व पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कुल तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।