उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा.राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। कहा कि वहीं ऐसे मतदाता जो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं वह अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र,
फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई व एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड प्रस्तुत किया जा सकता है।