फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur News: व्यावसायिक वाहनों पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर अंकित न होने पर होगी कार्रवाई

Thu, 31 Jul 2025 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। जनपद में चल रहे सभी ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस और अन्य व्यवसायिक वाहनों पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर न लिखा होने पर कार्रवाई होेगी। शासन ने इसे पूर्व में ही अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए 31 जुलाई तक की समय तय किया है। तय समय में निर्देशों का पालन न करनेे वाले इसकी जद में आएंगे। जिले में करीब सात हजार व्यवसायिक वाहन पंजीकृत है।
विज्ञापन


व्यवसायिक जिले में इस समय सात हजार से अधिक व्यवसायिक वाहन संचालित हो रहे है। इनमें ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस और ट्रक शामिल हैं। शासन स्तर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को निर्देश जारी किए गए थे कि हर व्यवसायिक वाहन के पीछे स्पष्ट रूप से चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। यह नियम यात्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया। इस पर परिवहन विभाग द्वारा अभियान चला नाम व मोबाइल नंबर अंकित कराए। इसके बाद भी कई वाहन बिना नाम व नंबर अंकित संंचालित हो रहे है। इनमें ऑटो व ई-रिक्शा है। एआरटीओ (प्रवर्तन) अमिताभ राय ने बताया कि शहर में दौड़ रहे ई-रिक्शा, ऑटो, बस और टैक्सी वाहनों पर चालकों के नाम, मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है। कुछ वाहन अभी भी बिना नाम व मोबाइल नंबर अंकित कराए संचालन कर रहे है। ऐसे वाहन स्वामियों या चालकों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसके बाद अभियान चला निर्देशाें का पालन न करने वाले वाहनों का चालान व अन्य कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें