हमीरपुर। एडीजे (प्रथम) उदयवीर सिंह की अदालत ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 46 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार कुरारा थाना पुलिस छह मई 2022 की रात में शिवनी रोड पर टोडरपुर पुलिया के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एसओजी प्रभारी ने सूचना दी कि एक सजायाफ्ता कैदी उसी क्षेत्र में है। उधर मनकी मोड़ से एसओजी टीम भी आ गई। पुलिस टार्च की रोशनी में एक व्यक्ति नहर पटरी से आते हुए दिखाई दिया।
शक के आधार पर उसे रुकने के लिए कहा गया तो वह भागने लगा। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर जान से मारने के इरादे से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अकबर पुत्र नजीर निवासी मंजूर नगर थाना खजुराहो, जिला छतरपुर बताया। उक्त आरोपी पहले से ही डकैती मामले में सजायाफ्ता था और पुलिस अभिरक्षा में दो बार फरार हो चुका था। कानपुर व हमीरपुर उस पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किए थी। पुलिस को तलाशी में उसके पास से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। शुक्रवार को एडीजी प्रथम की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 307 में 46 माह का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 3/25 में तीन साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।