महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संदीप चौहान की अदालत ने किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने वाले अमर शाहू को शुक्रवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला तीन साल पुराना है।
थाना कबरई के एक गांव निवासी ने तहरीर में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी इंटर कॉलेज में कक्षा नौवीं की छात्रा है। आठ मार्च 2022 की सुबह नौ बजे वह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। खोजबीन में पता चला कि अमन साहू उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया। किशोरी ने बयान में बताया कि वह अमन को पहले से जानती थी और फोन पर बातचीत होती थी। उसकी मुलाकात अमन से तब हुई थी कि जब वह डीजे लेकर गांव आया था। वहां उसने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। कुछ दिन बाद स्कूल से लौटते समय अमन उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी जबरन फोटो खींच ली और ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसने मामले से घरवालों को अवगत कराया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अपना फैसला सुनाया है।